उत्तराखंड: दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वालों को साथ लानी होगी कोविड निगेटिव रिपोर्ट, सीएम ने दिए निर्देश
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उत्तराखंड में एक अप्रैल से दिल्ली सहित 12 राज्यों से आने वालों लोगों को असुविधा से बचने के लिए 72 घंटे की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इन लोगों को यह सलाह दी है। इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और सीमा की चौकियों पर रैंडम परीक्षण और टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। वहीं, हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू है।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों की मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार सुबह समीक्षा की थी और अधिकारियों से उच्च संक्रमण दर वाले राज्यों से आने वालों का परीक्षण करने को कहा था। देर शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इन राज्यों से आने वालों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आने की सलाह दी गई। आदेश में दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वालों के साथ ही प्रदेश के लोगों को भी सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और हाथों को साफ रखने के नियम का पालन करने की हिदायत दी गई है।
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यह साफ कर दिया गया कि जिला प्रशासन की ओर से रैंडम परीक्षण और टेस्टिंग रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और सीमा की चौकियों पर की जाएगी। किसी के पॉजिटिव पाए जाने पर अब तक के जारी आदेशों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना और क्वारंटीन करना तक शामिल है।
इन राज्यों से आने वालों को साथ रखनी होगी रिपोर्ट
महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान।
अनिवार्यता न होने से पैदा हुआ संशय
आदेश में आरटीपीसीआर की 72 घंटे की रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं की गई है। ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि रिपोर्ट न होने पर क्या होगा। अधिकारियों के मुताबिक आदेश में संबंधित जिला प्रशासन को रैंडम चैकिंग और टेस्टिंग के लिए कहा गया है। अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं है तो प्रशासन एंटीजन से लेकर आरटीपीसीआर परीक्षण करा सकता है और पॉजिटिव आने पर संगत नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
महाकुंभ के लिए अनिवार्य है निगेटिव रिपोर्ट
इस आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि हरिद्वार महाकुंभ के लिए आने वालों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। मंगलवार को जारी किए गए आदेेश में महाकुंभ के लिए जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया को भी जारी रखा गया है।
अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई रोक नहीं
प्रदेश सरकार ने राज्य में जिलों के बीच और राज्य से अन्य राज्यों के बीच परीवहन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है।
शुरू के दौर को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से अधिक सख्ती नहीं बरती जा रही है। बाद में अगर मामले बढ़ते हैं तो रिपोर्ट न लाने वालों को वापस किया जाएगा। अभी स्थिति पर निगाह रखी जा रही है।
-ओम प्रकाश, मुख्य सचिव उत्तराखंड