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Dehradun News: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कैद
Tue, 11 Aug 2026 02:47 AM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Tue, 11 Aug 2026 02:47 AM IST
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ऋषिकेश में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एफटीएससी (पॉक्सो) मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने आरोपी अशोक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से तीन लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया है।
घटना एक जुलाई 2025 की है। अभियोजन के अनुसार घटना के दिन बच्ची शौचालय जाने के लिए घर से निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। लोगों से जानकारी मिलने पर परिजन सार्वजनिक शौचालय पहुंचे। शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद था और बच्ची के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो आरोपी अशोक वहां मौजूद था। बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की थी। इसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 29 अगस्त 2025 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में 27 अक्तूबर 2025 को आरोप तय किए गए और 10 अगस्त को फैसला सुनाया गया।
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घटना एक जुलाई 2025 की है। अभियोजन के अनुसार घटना के दिन बच्ची शौचालय जाने के लिए घर से निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। लोगों से जानकारी मिलने पर परिजन सार्वजनिक शौचालय पहुंचे। शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद था और बच्ची के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो आरोपी अशोक वहां मौजूद था। बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की थी। इसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 29 अगस्त 2025 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में 27 अक्तूबर 2025 को आरोप तय किए गए और 10 अगस्त को फैसला सुनाया गया।
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