{"_id":"57c451bb4f1c1b094b2cb495","slug":"condemned-of-court-notice-to-sub-inspector","type":"story","status":"publish","title_hn":"HC के आदेश के बावजूद किया अरेस्ट, एसआई को अवमानना नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
HC के आदेश के बावजूद किया अरेस्ट, एसआई को अवमानना नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Mon, 29 Aug 2016 08:46 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
पूर्व में दिए गए आदेश के बावजूद एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने को लेकर हाईकोर्ट ने एसआई राजबर सिंह राणा को अवमानना नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
देहरादून निवासी पंकज आनंद ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि छह जुलाई 2016 को एकादशी देवी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ षड्यंत्र करने, बहलाकर कागजों में हस्ताक्षर करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार न करने के आदेश देते हुए उसे जांच में सहयोग करने को कहा था। इसके बावजूद पुलिस ने कोर्ट की अवमानना करते हुए याचिकाकर्ता को 16 अगस्त, 2016 को गिरफ्तार किया। सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एसआई को अवमानना नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन