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Dehradun News: नामांतरण अभियान में 4943 मामलों के निस्तारण से लोगों को राहत
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में चलाए गए विरासत अभियान के तहत निर्विवाद संपत्ति हस्तांतरण के मामलों में तेजी आई है। अभियान के तहत धारा-34 और धारा-33 ए में कुल 10,404 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 4,943 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।
17 अक्तूबर को आयोजित म्यूटेशन डे के दौरान उपलब्ध विवरण के अनुसार, धारा-34 के तहत 9,244 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 3,835 का निस्तारण किया गया। वहीं, धारा-33ए के तहत दर्ज 1,160 प्रकरणों में से 1,108 का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार दोनों धाराओं के अंतर्गत कुल 4,943 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। विरासत अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा, संपत्ति से जुड़े निर्विवाद मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर नागरिकों को राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के तहत प्राप्त मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए शेष प्रकरणों का भी नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
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17 अक्तूबर को आयोजित म्यूटेशन डे के दौरान उपलब्ध विवरण के अनुसार, धारा-34 के तहत 9,244 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 3,835 का निस्तारण किया गया। वहीं, धारा-33ए के तहत दर्ज 1,160 प्रकरणों में से 1,108 का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार दोनों धाराओं के अंतर्गत कुल 4,943 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। विरासत अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा, संपत्ति से जुड़े निर्विवाद मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर नागरिकों को राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के तहत प्राप्त मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए शेष प्रकरणों का भी नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
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