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वन भूमि अतिक्रमण मामले में आठ रिजॉर्ट पर केस, कांग्रेसी नेता इंदिरा हृदयेश का परिवार भी शामिल

Tue, 11 Sep 2018 11:15 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामनगर (नैनीताल)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामनगर (नैनीताल) Updated Tue, 11 Sep 2018 11:15 AM IST
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Case on eight resort in forest land encroachment case
indira hridayesh

हाईकोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने वन भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में आठ रिजॉर्टों के प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें दो रिजॉर्ट नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के परिवार के है।

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रामनगर वन प्रभाग कोसी रेंज के रेंजर बीपी पंत ने बताया कि वन विभाग 12 रिजॉर्टों को अतिक्रमण का आरोपी मान रहा है।  इनमें से कई रिजॉर्टों से अतिक्रमण हटाया भी गया है, लेकिन चार रिजॉर्ट रिवर साइड, सीआरवीआर, वुड कैसल और मारिका प्रबंधन के पास सुप्रीम कोर्ट का स्थगनादेश है, इसलिए अपर कोसी बीट प्रभारी जगदीश प्रसाद की तहरीर के आधार पर केवल आठ रिजॉर्टों के प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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इनमें ग्राम ढिकुली स्थित हृदयेश होटल, क्लब महिंद्रा, कॉर्बेट कॉल रिजॉर्ट, गेटवे द ताज रिजॉर्ट, अशोक मार्गा, हृदयेश फार्म हाउस लदुवारौ, गौरिया फार्म हाउस लदुवारौ के स्वामी/प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। हृदयेश होटल पर दो मुकदमे दर्ज हुए हैं। 
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हृदयेश रिजॉर्ट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी भी तरह का कोई नोटिस दिए बिना मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा नियम विरुद्ध दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था और एकतरफा कार्रवाई की गई है।
- डॉ. इंदिरा हृदयेश, नेता प्रतिपक्ष

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