फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   ban on Regulation basis on 2013 Manual

उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक 2013 की नियमावली से नियमितीकरण पर रोक

Thu, 03 Jan 2019 10:10 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 03 Jan 2019 10:10 AM IST
विज्ञापन
ban on Regulation basis on 2013 Manual
सुप्रीम कोर्ट

उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक प्रदेश सरकार की दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतनमान, अंशकालिक तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण नियमालवली 2013 पर रोक रहेगी।

विज्ञापन


कार्मिक विभाग ने सभी विभागों व जिलाधिकारियों को न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में विभाग के अनुसचिव अजीत सिंह की ओर से सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, प्रभारी सचिवों, मंडलायुक्तों, सचिव लोकसेवा आयोग, सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सभी विभागाध्यक्षों व सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।
विज्ञापन


पत्र में नरेंद्र सिंह बनाम उत्तराखंड सरकार एवं अन्य के संबंध में उच्च न्यायालय के 11 दिसंबर के आदेश का उल्लेख है। आदेश में 2013 की विनियमितीकरण नियमावली के आधार पर 10 दिनों विनियमितीकरण न करने के आदेश पारित किए गए थे। 14 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस संबंध में उपमहाधिवक्ता शैलेंद्र सिंह चौहान के उस पत्र का जिक्त्रस् है, जिसमें 2013 की विनियमितीकरण नियमावली को स्थगित कर दिए जाने की सूचना दी गई है। सभी प्रशासनिक विभागों व संस्थाओं के सचिवों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों व जिलाधिकारियों को न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने को कहा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed