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Dehradun News: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 15 Oct 2026 07:40 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 15 Oct 2026 07:40 PM IST
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Bail application of an accused in a case of life-threatening assault
सहसपुर के ग्राम मेदनीपुर निवासी आरोपी कार्तिक की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। आरोपी पर 23 सितंबर 2026 की घटना में महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अदालत ने वीडियो साक्ष्य, आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान और पीड़ित को आई गंभीर चोटों को जमानत न देने का आधार माना।
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अदालत के अनुसार, मामले में महेंद्र सिंह पर जान से मारने की नीयत से कई वार किए गए थे। घटना का वीडियो भी मौजूद है। आरोप तय किए जाने के दौरान आरोपी ने महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोपों का खंडन किया था। हालांकि, उपलब्ध साक्ष्यों और वीडियो से हमले की पुष्टि होने की बात सामने आई। अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप हैं और जमानत देने का उचित आधार नहीं है। इसी आधार पर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। संवाद
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