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हाईकोर्ट के आदेश पर 138 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती से रोक हटी, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

Wed, 14 Nov 2018 08:41 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 14 Nov 2018 08:41 AM IST
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Assistant Professor Recruitment start after uttarakhand high court order
फाइल फोटो

138 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर लगाई गई रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। अब 23 नवंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड बुधवार को इसकी नए सिरे से अधिसूचना जारी करेगा। 

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हाईकोर्ट के आदेश पर 26 सितंबर को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने तीन मेडिकल कॉलेजों (श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी) में 138 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद श्रीनगर के संविदा शिक्षकों ने हाईकोर्ट पहुंचकर उन्हें भर्ती करने की मांग की।
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इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। उसके बाद हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए भर्ती शुरू करने के आदेश जारी किए।

चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि सभी पदों के लिए 23 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। इसकी अधिसूचना नए सिरे से बुधवार को जारी की जाएगी।

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