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उत्तराखंड: 3652 शिक्षकों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 19 Apr 2017 12:09 AM IST
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प्रदेश के 3652 समायोजित टीचरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इन टीचरों को सातवें वेतनमान और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को 28 दिन में यह लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
प्रदेश में 3652 शिक्षामित्रों को वर्ष 2015 में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया था, लेकिन इन टीचरों को विभाग की ओर से न तो वेतन वृद्धि न ही सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा था। उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी की ओर से इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
याचिका पर न्यायाधीश राजीव शर्मा की ओर से यह आदेश दिए गए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को वेतन वृद्धि का लाभ न देकर विभाग की ओर से अनदेखी की जा रही थी। शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन के बावजूद उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया था।
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प्रदेश में 3652 शिक्षामित्रों को वर्ष 2015 में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया था, लेकिन इन टीचरों को विभाग की ओर से न तो वेतन वृद्धि न ही सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा था। उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी की ओर से इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
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याचिका पर न्यायाधीश राजीव शर्मा की ओर से यह आदेश दिए गए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को वेतन वृद्धि का लाभ न देकर विभाग की ओर से अनदेखी की जा रही थी। शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन के बावजूद उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया था।
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