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Uttarakhand: हाईकोर्ट के अधिकारी से जान के एवज में मांगे 50 करोड़, स्पीड पोस्ट से मिला धमकी भरा पत्र
Sun, 23 Oct 2022 12:26 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: शाहरुख खान
Updated Sun, 23 Oct 2022 12:26 PM IST
सार
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाईकोर्ट स्थित महानिबंधक कार्यालय को एक पत्र मिला। पत्र में हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान के एवज में 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपये की मांग की गई है। एफआईआर के अनुसार स्पीड पोस्ट के लिफाफे पर पत्र भेजने वाले व्यक्ति का नाम और पता भी दर्ज है।
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nainital high court
- फोटो : google
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विस्तार
हाईकोर्ट के एक उच्च पदासीन अधिकारी से जान के एवज में 50 करोड़ रुपये की मांग की गई है। पत्र में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए 48 घंटे के भीतर रकम देने के लिए कहा गया है। मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है लेकिन इस मामले में पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाईकोर्ट स्थित महानिबंधक कार्यालय को एक पत्र मिला। पत्र में हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान के एवज में 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपये की मांग की गई है। एफआईआर के अनुसार स्पीड पोस्ट के लिफाफे पर पत्र भेजने वाले व्यक्ति का नाम और पता भी दर्ज है।
पत्र मिलने के बाद हाईकोर्ट के सहायक निबंधक (प्रोटोकाल) की ओर से मल्लीताल कोतवाली में तहरीर देकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पत्र के लिफाफे में दर्ज नाम आई जुनार निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है।
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जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाईकोर्ट स्थित महानिबंधक कार्यालय को एक पत्र मिला। पत्र में हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान के एवज में 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपये की मांग की गई है। एफआईआर के अनुसार स्पीड पोस्ट के लिफाफे पर पत्र भेजने वाले व्यक्ति का नाम और पता भी दर्ज है।
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पत्र मिलने के बाद हाईकोर्ट के सहायक निबंधक (प्रोटोकाल) की ओर से मल्लीताल कोतवाली में तहरीर देकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पत्र के लिफाफे में दर्ज नाम आई जुनार निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है।
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