उत्तराखंड में बनेगा 24 घंटे बिजली देने का कानून, लेकिन इस शर्त पर
- 24 घंटे बिजली देने को बनेगा कानून: सीएम
- कहा, दोबारा सत्ता में आया तो यह कानून लागू करेंगे
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर दोबारा सत्ता में आए तो उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बाध्यता लागू की जाएगी।
24 घंटे बिजली न मिलने पर ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को हर्जाना देगा। इसके लिए बाकायदा वर्ष 2017 या 2018 तक कानून बना दिया जाएगा।
शुक्रवार को यमुना कालोनी स्थित आफीसर्स क्लब में आयोजित उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के 27वें द्विवार्षिक महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि टीम वर्क से ही विकास संभव है।
...ताकि विद्युतकर्मी और अधिक उत्साह से करें काम
मैनेजमेंट और कर्मचारियों में बेहतर तालमेल जरूरी है। तभी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सीएम ने कहा कि ऊर्जा निगम अपने लाभ की रकम का कुछ हिस्सा कर्मचारियों में भी बांटे।
विद्युत ट्रांसमिशन लास कम करने के लिए भी इंसेंटिव स्कीम बनाई जाए। ताकि विद्युतकर्मी और अधिक उत्साह से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की कोई सीमा नहीं है।