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उत्तराखंड में बनेगा 24 घंटे बिजली देने का कानून, लेकिन इस शर्त पर

Fri, 21 Oct 2016 10:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 21 Oct 2016 10:41 PM IST
सार

  • 24 घंटे बिजली देने को बनेगा कानून: सीएम
  • कहा, दोबारा सत्ता में आया तो यह कानून लागू करेंगे

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24 hour electricity law become in Uttarakhand.
Electricity

विस्तार

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर दोबारा सत्ता में आए तो उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बाध्यता लागू की जाएगी। 

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24 घंटे बिजली न मिलने पर ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को हर्जाना देगा। इसके लिए बाकायदा वर्ष 2017 या 2018 तक कानून बना दिया जाएगा।

शुक्रवार को यमुना कालोनी स्थित आफीसर्स क्लब में आयोजित उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के 27वें द्विवार्षिक महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि टीम वर्क से ही विकास संभव है।

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...ताकि विद्युतकर्मी और अधिक उत्साह से करें काम

24 hour electricity law become in Uttarakhand.
हरीश रावत - फोटो : file photo

मैनेजमेंट और कर्मचारियों में बेहतर तालमेल जरूरी है। तभी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सीएम ने कहा कि ऊर्जा निगम अपने लाभ की रकम का कुछ हिस्सा कर्मचारियों में भी बांटे। 

विद्युत ट्रांसमिशन लास कम करने के लिए भी इंसेंटिव स्कीम बनाई जाए। ताकि विद्युतकर्मी और अधिक उत्साह से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की कोई सीमा नहीं है। 

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