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रुकी पेंशन के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

Tue, 11 Sep 2018 02:16 AM IST
Updated Tue, 11 Sep 2018 02:16 AM IST
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रुकी पेंशन के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
रुकी पेंशन के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत रुकी हुई पेंशन के लिए जीवन प्रमाण, आधार और मोबाइल नंबर की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर एरियर सहित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

ईपीएफओ के क्षेत्रीय कमिश्नर मनोज कुमार यादव ने बताया कि ऑनलाइन जीवन प्रमाण जमा करने के लिए पेंशनरों को उनके बैंक और निकटतम भविष्य निधि कार्यालय अथवा जन सेवा केंद्र में नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में विधवा व विधुर पेंशन और साथ ही 25 वर्ष से कम उम्र की दो संतानें पेंशन के पात्र हैं। ऐसी स्थिति में सदस्य पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विधवा व विधुर और पात्र बच्चों का उसी बैंक में खाता खुलवाकर बैंक पासबुक की प्रति को भविष्य निधि कार्यालय में जमा कर विधवा व विधुर या बाल पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र कहीं से भी ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है।
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