{"_id":"5a7b679c4f1c1b8b268b90da","slug":"181518036892-dehradun-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"वकील के बेटे से मारपीट के आरोपी को नहीं मिला वकील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वकील के बेटे से मारपीट के आरोपी को नहीं मिला वकील
Updated Thu, 08 Feb 2018 02:24 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वकील के बेटे से मारपीट के आरोपी को नहीं मिला वकील
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंधु के बेटे पर मारपीट करने के आरोपी को जमानत पर बहस करने के लिए वकील नहीं मिला है। बुधवार को आरोपी रवि सिरोही की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी थी। काफी प्रयास के बावजूद उनकी तरफ से कोई भी वकील बहस करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
गौरतलब है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट के बाद वकीलों ने आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान वकील और पुलिस आमने-सामने आ गए थे। काफी हंगामे के बाद वकीलों ने कार्य बहिष्कार भी किया था।
उधर पुलिस ने आरोपी आईएमएस के छात्र रवि सिरोही को 30 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद बुधवार को जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए उसे कोई वकील नहीं मिला। बताया गया है कि वह जिस भी वकील के पास गया, उसी ने उसका केस लेने से इंकार कर दिया। जिस कारण उसकी जमानत अर्जी दाखिल नहीं हो सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंधु के बेटे पर मारपीट करने के आरोपी को जमानत पर बहस करने के लिए वकील नहीं मिला है। बुधवार को आरोपी रवि सिरोही की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी थी। काफी प्रयास के बावजूद उनकी तरफ से कोई भी वकील बहस करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
गौरतलब है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट के बाद वकीलों ने आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान वकील और पुलिस आमने-सामने आ गए थे। काफी हंगामे के बाद वकीलों ने कार्य बहिष्कार भी किया था।
विज्ञापन
उधर पुलिस ने आरोपी आईएमएस के छात्र रवि सिरोही को 30 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद बुधवार को जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए उसे कोई वकील नहीं मिला। बताया गया है कि वह जिस भी वकील के पास गया, उसी ने उसका केस लेने से इंकार कर दिया। जिस कारण उसकी जमानत अर्जी दाखिल नहीं हो सकी।
विज्ञापन