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आरटीई प्रवेशित छात्रों से न लिया जाए वाहन शुल्क

Sun, 18 Nov 2018 10:47 PM IST
Updated Sun, 18 Nov 2018 10:47 PM IST
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आरटीई प्रवेशित छात्रों से न लिया जाए वाहन शुल्क
श्रीनगर। मुख्य शिक्षाधिकारी पौड़ी ने रैनबो पब्लिक स्कूल प्रबंधन को आरटीई प्रवेशित छात्रों से वाहन शुल्क न लिए जाने के निर्देश दिए हैं। जन उड़ान संस्था ने इस संबंध में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
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जन उड़ान संस्था के अध्यक्ष व आरटीई कार्यकर्ता कुशलानाथ ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि रैनबो पब्लिक स्कूल प्रबंधन आरटीई प्रवेशित छात्रों से वाहन शुल्क वसूल रहा है। इस पर आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी मदन सिंह रावत को शिकायत पर जांच के आदेश दिए थे। स्कूल प्रबंधन ने जांच समिति के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि विद्यालय पूर्व में श्रीनगर में संचालित होता था। जहां वर्ष 2011 से आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश दिया गया। वर्तमान में विद्यालय में छात्र संख्या अधिक होने से व पर्याप्त कक्षा कक्ष न होने से विद्यालय को चौरास (टिहरी) में स्थानांतरित कर दिया गया। चौरास श्रीनगर सड़क मार्ग से सात किमी दूर है। छात्रों को यहां तक पहुंचाने के लिए वाहन व्यवस्था की गई है। विद्यालय प्रबंधन ने एक माह के लिए कुछ बच्चों से वाहन किराया लिया गया, लेकिन बाद में अभिभावकों द्वारा असमर्थता जताने पर वाहन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वहंी मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत ने विद्यालय प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि आरटीई से प्रवेशित छात्रों से वाहन शुल्क न लिया जाए। साथ ही विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों को किसी भी प्रकार का शुल्क न दिए जाने का प्रमाण पत्र भी देगा।
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