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बच्चे की मौत के दोषी मोटर साइकिल चालक को दो साल का कठोर कारावास
Updated Mon, 30 Jul 2018 10:49 PM IST
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श्रीनगर। सात साल के स्कूली बच्चे की दुर्घटना में मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमित कुमार की अदालत ने आरोपी मोटर साइकिल चालक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 अगस्त 2014 को गवाणा (टिहरी) निवासी राजेंद्र सिंह ने कोतवाली में शिकायत की थी कि तीन अगस्त को उसके सात वर्षीय बेटे धीरज को कमलेश्वर मेें सड़क पार करते समय एक मोटर साइकिल ने टक्कर मार दी थी। बेहोश होने की वजह से धीरज को बेस अस्पताल से रेफर किया गया। एक नवंबर 2014 को उपचार के दौरान धीरज की मौत हो गई। 11 फरवरी 2015 को राजेंद्र की तहरीर पर मोटर साइकिल चालक डा. जोसेफ सिंह के खिलाफ धारा 279 व 338 आईपीसी में केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की गई।
अभियोजन अधिकारी सुधीर उनियाल ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने दोषी डा. जोसेफ को धारा 304 ए में दो साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 279 में तीन माह का कठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया, जबकि 357 (सीआरपीसी) के अधीन अर्थदंड की धनराशि में से नौ हजार रुपये पीड़ित राजेंद्र सिंह को बतौर प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 अगस्त 2014 को गवाणा (टिहरी) निवासी राजेंद्र सिंह ने कोतवाली में शिकायत की थी कि तीन अगस्त को उसके सात वर्षीय बेटे धीरज को कमलेश्वर मेें सड़क पार करते समय एक मोटर साइकिल ने टक्कर मार दी थी। बेहोश होने की वजह से धीरज को बेस अस्पताल से रेफर किया गया। एक नवंबर 2014 को उपचार के दौरान धीरज की मौत हो गई। 11 फरवरी 2015 को राजेंद्र की तहरीर पर मोटर साइकिल चालक डा. जोसेफ सिंह के खिलाफ धारा 279 व 338 आईपीसी में केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की गई।
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अभियोजन अधिकारी सुधीर उनियाल ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने दोषी डा. जोसेफ को धारा 304 ए में दो साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 279 में तीन माह का कठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया, जबकि 357 (सीआरपीसी) के अधीन अर्थदंड की धनराशि में से नौ हजार रुपये पीड़ित राजेंद्र सिंह को बतौर प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए।
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