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मास्टर ट्रेनरों ने लोक सूचना अधिकारियों को बताई सूचना अधिकार की बारीकियां
Updated Tue, 24 Oct 2017 10:34 PM IST
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गोपेश्वर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में मास्टर ट्रेनरों ने लोक सूचना अधिकारियों को सूचना समय पर देने, कार्य कुशलता और उनके दायित्वों के साथ ही कई जानकारियां दीं।
मास्टर ट्रेनर/नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक डा. योगेश धस्माना ने कहा कि प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं और इनका विवरण कार्यालय के सूचना पट पर अंकित करना जरूरी है। सभी लोक सूचना अधिकारियों का दायित्व है कि अनुरोधकर्ता की ओर से मांगी गई सूचना को निर्धारित समय में उपलब्ध कराई जाए। सूचना उपलब्ध करवाने का अधिकतम 30 दिन का समय होता है। मास्टर ट्रेनर एमएस बिष्ट ने लोक सूचना अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक की ओर से मांगी गई संपूर्ण सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा व नियंत्रण में हो तो सूचना को पांच दिनों में दिया जाना जरूरीहै। सूचना प्राप्त करने के लिए देने वाले प्रार्थना पत्र के लिए 10 रुपये आवेदन शुल्क है जबकि बीपीएल परिवार के अनुरोधकर्ता को आवेदन शुल्क से छूट प्रदान की गई है।
मास्टर ट्रेनर/नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक डा. योगेश धस्माना ने कहा कि प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं और इनका विवरण कार्यालय के सूचना पट पर अंकित करना जरूरी है। सभी लोक सूचना अधिकारियों का दायित्व है कि अनुरोधकर्ता की ओर से मांगी गई सूचना को निर्धारित समय में उपलब्ध कराई जाए। सूचना उपलब्ध करवाने का अधिकतम 30 दिन का समय होता है। मास्टर ट्रेनर एमएस बिष्ट ने लोक सूचना अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक की ओर से मांगी गई संपूर्ण सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा व नियंत्रण में हो तो सूचना को पांच दिनों में दिया जाना जरूरीहै। सूचना प्राप्त करने के लिए देने वाले प्रार्थना पत्र के लिए 10 रुपये आवेदन शुल्क है जबकि बीपीएल परिवार के अनुरोधकर्ता को आवेदन शुल्क से छूट प्रदान की गई है।
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