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लोक सूचना अधिकारियों को दी सूचना का अधिकारी अधिनियम की जानकारी

Fri, 06 Oct 2017 10:35 PM IST
Updated Fri, 06 Oct 2017 10:35 PM IST
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लोक सूचना अधिकारियों को दी सूचना का अधिकारी अधिनियम की जानकारी

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गोपेश्वर। प्रशिक्षण प्रशासनिक अकादमी नैनीताल और जिला प्रशासन की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में अकादमी के प्रशिक्षकों ने जिले के 25 लोक सूचना एवं अपीली अधिकारियों को अधिनियम के कार्यों और दायित्वों की जानकारी दी।

विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यशाला में नोडल अधिकारी एमएस बिष्ट ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी को आवेदक की ओर से मांगी गई सूचना को अधिकतम 30 दिनों में उपलब्ध करवाना जरूरी है। यदि आवेदन अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है, तो आवेदन प्राप्त होने के पांच दिन में आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करनी चाहिए। कहा कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। इस दौरान मास्टर ट्रेनर व जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक डा. एमएस सजवाण व नेहरू युवा केंद्र के युवा समन्वयक योगेश घस्माना ने बताया कि प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं, जिनका विवरण कार्यालय के सूचना पट पर अंकित करना जरूरी है। इस मौके पर सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और लोक सूचना अधिकारी मौजूद थे।
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