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Dehradun News: चरस तस्करी के आरोपी पर 15 हजार अर्थदंड लगाया

Sun, 31 Aug 2025 02:39 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 31 Aug 2025 02:39 AM IST
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15 thousand rupees fine on the accused
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने 150 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए ढकरानी निवासी आरोपी दिलशाद को जेल में बिताई गए समय और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2014 में दिलशाद को 150 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी लंबे समय से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो रहा था। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी किया। पुलिस ने 28 अगस्त को वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध कबूल लिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी को 50 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए ढकरानी निवासी आरोपी दिलशाद को जेल में बिताई गए समय और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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