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फ्लैट खरीदने पर भी मिलेगी ब्याज में रियायत
Updated Wed, 06 Jun 2018 02:32 AM IST
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ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून।
शहर में अब फ्लैट खरीदने पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेने पर ब्याज में रियायत दी जाएगी। मंगलवार को हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 65वीं बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के मानकों के हिसाब से निर्धारित क्षेत्रफल के फ्लैट को भी इस योजना को हिस्सा बनाया जाए, ताकि इस योजना का लाभ जल्दी और ज्यादा लोगों को मिल सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में 1294 लोगों को इस योजना का लाभ मिला था।
पीएम आवास योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिलता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय छह लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये के बीच होती है। इसकी एक शर्त यह भी है कि ऐसे व्यक्ति का देश में कहीं भी अपना मकान नहीं होना चाहिए और वह लोन की पात्रता रखता हो। अभी तक इसमें या तो सरकारी विभागों की ओर से बनाए गए भवन शामिल थे या फिर खुद जमीन लेकर उस पर मकान बनाने की सुविधा थी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में तय किया गया है कि अब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सीधे फ्लैट लेकर भी इस योजना का लाभ ले सकता है। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिले। वित्त मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता की योजना है। इसके लिए यह व्यवस्था की जाए तो पीएम आवास योजना की पात्रता रखने वाला व्यक्ति सीधे फ्लैट भी खरीद सके। पीएम आवास योजना में छह लाख रुपये तक के लोन पर 6.5 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी का फायदा होता है। इसी प्रकार, नौ लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में चार प्रतिशत, 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज में तीन फीसदी की सब्सिडी मिलती है। सरकार की यह योजना 31 मार्च 2019 तक है।
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प्रदेश में पीएम आवास योजना की स्थिति
एजेंसी स्वीकृत लोन आवेदन वितरित ऋण राशि वितरित सब्सिडी
एनएचबी 1184 11006.70 2378 लाख रुपये
हुडको 110 838.03 114.11 लाख रुपये
कुल 1294 11844.73 2492.11 लाख रुपये
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शहर में अब फ्लैट खरीदने पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेने पर ब्याज में रियायत दी जाएगी। मंगलवार को हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 65वीं बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के मानकों के हिसाब से निर्धारित क्षेत्रफल के फ्लैट को भी इस योजना को हिस्सा बनाया जाए, ताकि इस योजना का लाभ जल्दी और ज्यादा लोगों को मिल सके। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में 1294 लोगों को इस योजना का लाभ मिला था।
पीएम आवास योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिलता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय छह लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये के बीच होती है। इसकी एक शर्त यह भी है कि ऐसे व्यक्ति का देश में कहीं भी अपना मकान नहीं होना चाहिए और वह लोन की पात्रता रखता हो। अभी तक इसमें या तो सरकारी विभागों की ओर से बनाए गए भवन शामिल थे या फिर खुद जमीन लेकर उस पर मकान बनाने की सुविधा थी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में तय किया गया है कि अब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सीधे फ्लैट लेकर भी इस योजना का लाभ ले सकता है। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिले। वित्त मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता की योजना है। इसके लिए यह व्यवस्था की जाए तो पीएम आवास योजना की पात्रता रखने वाला व्यक्ति सीधे फ्लैट भी खरीद सके। पीएम आवास योजना में छह लाख रुपये तक के लोन पर 6.5 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी का फायदा होता है। इसी प्रकार, नौ लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में चार प्रतिशत, 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज में तीन फीसदी की सब्सिडी मिलती है। सरकार की यह योजना 31 मार्च 2019 तक है।
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प्रदेश में पीएम आवास योजना की स्थिति
एजेंसी स्वीकृत लोन आवेदन वितरित ऋण राशि वितरित सब्सिडी
एनएचबी 1184 11006.70 2378 लाख रुपये
हुडको 110 838.03 114.11 लाख रुपये
कुल 1294 11844.73 2492.11 लाख रुपये