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Dehradun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास

Thu, 28 Sep 2023 01:29 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 28 Sep 2023 01:29 AM IST
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10 years rigorous imprisonment to the accused of raping a teenage girl
किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि एक महिला ने अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत शहर कोतवाली को दी थी। इस मामले में नौ अप्रैल 2021 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। महिला के अनुसार उनकी 17 वर्षीय बेटी को पास ही में रहने वाला गुलफाम उर्फ निसार अहमद निवासी सराय नांगल सोती बिजनौर अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था। उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने जान से मारने की धमकी भी दी।
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आरोप था कि गुलफाम उसे गेस्ट हाउस भी ले गया और वहां भी इसी तरह की हरकत की। पुलिस ने आरोपी गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया। नियत समय पर इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की ओर से मुकदमे में 10 गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने बुधवार को सजा का ऐलान कर दिया।
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