{"_id":"57ec0e894f1c1b073d57621b","slug":"two-murder-convicts-to-life-imprisonment-in-banda","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो हत्याभियुक्तों को उम्रकैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दो हत्याभियुक्तों को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
Updated Thu, 29 Sep 2016 12:10 AM IST
विज्ञापन
sdf
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बांदा। हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
तिंदवारी थाना क्षेत्र के गोधनी गांव निवासी दिनेश कुमार की 27 अक्तूबर 2010 को हत्या करने के बाद धड़ बोरा में भरकर आग लगा दी थी। मृतक के पिता अच्छेलाल त्रिवेदी ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि गांव का शत्रुघ्न दुबे पुत्र महेश्वरी रात को उसके पुत्र दिनेश को साथ ले गया।
विज्ञापन
दिनेश दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर उसके साथ चला गया। फिर नहीं लौटा। भतीजे संतोष ने बताया कि शत्रुघ्न ने दिनेश की सिरकटी लाश गांव के रामकिशोर दुबे के घर के पिछवाड़े पड़े होने की जानकारी दी। सिर काटकर बोरी में भरा था और धड़ बोरे में भरकर आग लगा दी। विवेचना के बाद पुलिस ने शत्रुघ्न और उसकी पत्नी राजकुमारी व रामकिशुन उर्फ मंत्री के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय (गैंगस्टर कोर्ट) संजय सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता मिसकीन अली ने नौ गवाह पेश किए। बुधवार को न्यायाधीश ने शत्रुघ्न और रामकिशुन को दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। शत्रुघ्न की पत्नी राजकुमारी को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया।
विज्ञापन