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Hindi News ›   Crime ›   Rampal imprisoned for three years in the case of recovery of cylinders from the ashram

हरियाणा: आश्रम से सिलिंडर बरामदगी मामले में रामपाल को तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना

Fri, 29 Oct 2021 07:16 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 29 Oct 2021 07:16 PM IST
सार

रामपाल के खिलाफ वस्तु अधिनियम व धोखाधड़ी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आश्रम में 408 रसोई गैस सिलिंडर मिले थे।

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Rampal imprisoned for three years in the case of recovery of cylinders from the ashram
रामपाल - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हरियाणा के जिला हिसार में सतलोक आश्रम प्रकरण के दौरान सतलोक आश्रम से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलिंडर मिलने के मामले में आश्रम संचालक रामपाल को शुक्रवार को जेएमआईसी सोनिया की अदालत ने तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा रामपाल पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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उल्लेखनीय है कि प्रकरण के दौरान आश्रम से 408 रसोई गैस सिलिंडर मिले थे। इस संबंध में डीएफएससी की शिकायत पर नवंबर 2014 में रामपाल के खिलाफ वस्तु अधिनियम की धारा के तहत व धोखाधड़ी की धारा के तहत बरवाला थाने में केस दर्ज किया गया था।

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