फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   Fauja gets life imprisonment for killing nephew

भतीजे की हत्या में फूफा को उम्रकैद

Fri, 21 Sep 2018 12:02 AM IST
भतीजे की हत्या में फूफा को उम्रकैद
भतीजे की हत्या में फूफा को उम्रकैद Updated Fri, 21 Sep 2018 12:02 AM IST
विज्ञापन
Fauja gets life imprisonment for killing nephew
दिल्ली हाईकोर्ट
हमीरपुर। करीब सात वर्ष पहले मुस्करा थानाक्षेत्र के नत्थू डेरा में मेला जाने को लेकर हुए विवाद पर फूफा ने भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शैलोजचंद्रा की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया कि मुस्करा थाने के नत्थू डेरा निवासी चतुरइया ने छह दिसंबर 2011 को थाने में सूचना दी कि उसके साले दलपत का पुत्र गोलू उर्फ धरम सिंह (12) निवासी थाना चरखारी के पंचमपुरा उसके साथ बचपन से रहकर खेती में काम करता था। उसने खेत में बनी झोपड़ी में फंदा डाल फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। चतुरइया ने साले दलपत से बताया कि गांव का सुनील व राकेश से पानी भरने का विवाद था। उन्हीं लोगाें ने ही हत्या कर दी है। इस पर दलपत ने 10 दिसंबर 2011 को सुनील व राकेश पर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। तो पीएम रिपोर्ट में गोलू के शरीर में चोटें व गला दबाकर हत्या करना पाया गया। पुलिस की विवेचना में आया कि गोलू मेला जाने की जिद कर रहा था। जिसे चतुरइया ने साथ ले जाने से मना कर दिया। जिससे नाराज होकर गोलू ने चतुरइया को लात मार दी। नाराज होकर चतुरइया ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। न्यायालय ने सुनील व राकेश को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त कर दिया। गुरुवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने आरोपी फूफा चतुरइया को आजीवन कारावास सहित 30 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। जुर्माने की आधी रकम मृतक के पिता को दिए जाने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed