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Hindi News ›   Crime ›   A year in jail on illegal Rifiling

अवैध रिफिलिंग पर एक वर्ष की कैद

Sat, 11 Feb 2017 12:32 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर Updated Sat, 11 Feb 2017 12:32 AM IST
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A year in jail on illegal Rifiling
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प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह द्वितीय ने आवश्यक अधिनियम धारा 3/7 के तहत एक आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने से        दंडित किया। 


अभियोजन अनुसार कटरा कोतवाली क्षेत्र के शिवाला महंत सुरेखापुरम स्टेट आरोपी चंद्रभान साहू पुत्र बब्बू राजासाहू अपनी दूकान साहू लाइट हाउस से अवैध गैस रिफिलिंग कर रहा था। शासन के निर्देश के अनुपालन में नौ फरवरी 2010 को 11 बजे जिलापूर्ति निरीक्षक परमानंद श्रीवास्तव ने दूकान पर औचक छापा मार कर बड़े तथा छोटे सिलेंडर खाली व भरे हुए व गैस भरने के उपकरण बरामद किया। जिलाधिकारी की अनुमति से उसके खिलाफ 3/7 ईसी एक्ट के अपराध में कटरा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
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जिसकी सुनवाई शुक्रवार को न्यायालय द्वारा की गई। अभियोजन की ओर से विजय कुमार सरोज ने आठ गवाह प्रस्तुत कराया। अधिवक्ताओं की दलील पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने चंद्र भान साहू को दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष की कैद व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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