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BCCI के संविधान की धज्जियां उड़ाता है यह क्रिकेट संघ, फिर भी मिली चुनाव की इजाजत
Fri, 20 Sep 2019 02:54 PM IST
अंशुल तलमले
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: अंशुल तलमले
Updated Fri, 20 Sep 2019 02:54 PM IST
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चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम
- फोटो : ट्विटर
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य क्रिकेट संघ को पदाधिकारियों के चयन के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी, लेकिन उसने कहा कि इसके परिणाम न्यायालय के फैसले के दायरे में होंगे।
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न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि राज्य क्रिकेट संघ चुनाव करा सकता है, लेकिन वह परिणाम घोषित नहीं करेगा। परिणाम की घोषणा इस न्यायालय के आदेश के दायरे में आएगी और पक्षकार कानूनी मदद ले सकेंगे।
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राज्य क्रिकेट संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि संघ को कम से कम चुनाव कराने की अनुमति दी जाए जिसके बाद न्यायालय ने ये निर्देश दिए।
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हालांकि बीसीसीआई के प्रशासकों की समिति के वकील ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु क्रिकेट संघ उन कुछ अन्य संघों में शामिल है जिन्होंने बीसीसीआई के संविधान का पालन नहीं किया।
पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि अयोग्यता के मानदंड ‘‘केवल पदाधिकारियों तक ही सीमित रहेंगे’।
यह आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु राज्य क्रिकेट संघ और चार अन्य राज्य क्रिकेट निकायों ने बीसीसीआई के संविधान को अभी तक पूरी तरह नहीं अपनाया है।