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MS Dhoni: धोनी के साथ धोखाधड़ी मामले में रांची कोर्ट का एक्शन, पूर्व बिजनेस पार्टनर को भेजा समन, जानें मामला
Wed, 20 Mar 2024 11:30 PM IST
Mayank Tripathi
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mayank Tripathi
Updated Wed, 20 Mar 2024 11:30 PM IST
सार
धोनी के वकील दयानंद सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2023 में एक कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने दावा किया कि दोनों ने क्रिकेटर के साथ पैसा साझा किए बिना धोनी के नाम पर आठ से 10 स्थानों पर अकादमियां खोलीं, जिससे पूर्व भारतीय कप्तान को 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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महेंद्र सिंह धोनी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
रांची की एक अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया कि धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर्स को समन जारी किया जाए। क्रिकेटर के वकील के अनुसार, धोनी ने अपने पूर्व व्यावसायिक साझेदारों के खिलाफ क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के अनुबंध का सम्मान न करके लगभग 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। समन जारी करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित किया गया था।
धोनी के वकील दयानंद सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2023 में एक कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने दावा किया कि दोनों ने क्रिकेटर के साथ पैसा साझा किए बिना धोनी के नाम पर आठ से 10 स्थानों पर अकादमियां खोलीं, जिससे पूर्व भारतीय कप्तान को 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सिंह ने कहा, "संज्ञान ले लिया गया है। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को समन जारी करने का निर्देश दिया है।" कंपनी के निदेशकों ने कथित तौर पर भारत और विदेशों में क्रिकेट अकादमियां स्थापित करने के लिए 2017 में धोनी से संपर्क किया था। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में इस बात पर सहमति बनी थी कि क्रिकेटर को पूरी फ्रेंचाइजी फीस मिलेगी और मुनाफा 70:30 के आधार पर धोनी और साझेदारों के बीच बांटा जाएगा।
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साझेदारों पर धोनी की जानकारी के बिना और उन्हें कोई भुगतान किए बिना अकादमियां स्थापित करने का आरोप लगाया गया था। सिंह ने कहा कि उन्हें प्रदान किया गया प्राधिकार पत्र 15 अगस्त, 2021 को रद्द कर दिया गया था। इसके बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर धोनी के साथ कोई जानकारी या पैसा साझा किए बिना उनके नाम पर क्रिकेट अकादमियां और खेल परिसर स्थापित करना जारी रखा। समझौते के नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दो बार कानूनी नोटिस दिए गए।
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धोनी के वकील दयानंद सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2023 में एक कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने दावा किया कि दोनों ने क्रिकेटर के साथ पैसा साझा किए बिना धोनी के नाम पर आठ से 10 स्थानों पर अकादमियां खोलीं, जिससे पूर्व भारतीय कप्तान को 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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सिंह ने कहा, "संज्ञान ले लिया गया है। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को समन जारी करने का निर्देश दिया है।" कंपनी के निदेशकों ने कथित तौर पर भारत और विदेशों में क्रिकेट अकादमियां स्थापित करने के लिए 2017 में धोनी से संपर्क किया था। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में इस बात पर सहमति बनी थी कि क्रिकेटर को पूरी फ्रेंचाइजी फीस मिलेगी और मुनाफा 70:30 के आधार पर धोनी और साझेदारों के बीच बांटा जाएगा।
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साझेदारों पर धोनी की जानकारी के बिना और उन्हें कोई भुगतान किए बिना अकादमियां स्थापित करने का आरोप लगाया गया था। सिंह ने कहा कि उन्हें प्रदान किया गया प्राधिकार पत्र 15 अगस्त, 2021 को रद्द कर दिया गया था। इसके बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर धोनी के साथ कोई जानकारी या पैसा साझा किए बिना उनके नाम पर क्रिकेट अकादमियां और खेल परिसर स्थापित करना जारी रखा। समझौते के नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दो बार कानूनी नोटिस दिए गए।