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Sandeep Lamichhane: पूर्व आईपीएल क्रिकेटर दुष्कर्म का दोषी करार, नाबालिग पीड़िता को लेकर कोर्ट ने कही बड़ी बात
Fri, 29 Dec 2023 08:34 PM IST
शक्तिराज सिंह
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शक्तिराज सिंह
Updated Fri, 29 Dec 2023 08:34 PM IST
सार
लामिछाने पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप था, लेकिन न्यायालय ने साफ किया कि वारदात के समय लड़की नाबालिग नहीं थी। अगली सुनवाई में लामिछाने को सजा सुनाई जाएगी।
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संदीप लामिछाने
- फोटो : ट्विटर
विस्तार
नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने पर दुष्कर्म के आरोप सिद्ध हो गए हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया है कि दुष्कर्म की वारदात के समय पीड़िता नाबालिग नहीं थी। अगली सुनवाई में लामिछाने को सजा सुनाई जाएगी। काठमांडू जिला अदालत ने शुक्रवार को नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने को दुष्कर्म का दोषी ठहराया। न्यायाधीश शिशिर राज ढकाल की एकल पीठ ने रविवार को शुरू हुई अंतिम सुनवाई के समापन के बाद आदेश पारित किया। हालांकि, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वारदात के समय लड़की नाबालिग नहीं थी।
अगली सुनवाई में संदीप की सजा तय की जाएगी। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। 12 जनवरी को पाटन हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। लामिछाने की समीक्षा याचिका का जवाब देते हुए, न्यायाधीश ध्रुव राज नंदा और रमेश दहल की संयुक्त पीठ ने उन्हें शर्तों के साथ 20 लाख नेपाली रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया था। काठमांडू जिला न्यायालय ने चार नवंबर, 2022 को हिरासत की सुनवाई के बाद लामिछाने को सुंधरा स्थित केंद्रीय जेल भेजने का आदेश पारित किया था। लामिछाने ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। काठमांडू जिला अटॉर्नी कार्यालय ने 21 अगस्त को 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए लामिछाने के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर आपराधिक संहिता 2074 की धारा 219 के तहत आरोप लगाया गया है।
लड़की ने छह सितंबर को मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्कल, गौशाला में 22 वर्षीय क्रिकेटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उस समय लामिछाने कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो में थे। नेपाल पुलिस ने उन्हें छह अक्तूबर को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। आरोप पत्र के माध्यम से, जिला अटॉर्नी ने पीड़िता की कथित शारीरिक और मानसिक यातना के लिए लामिछाने से मुआवजे की मांग की थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लामिछाने का बैंक खाता और संपत्ति जब्त कर ली गई थी।
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अगली सुनवाई में संदीप की सजा तय की जाएगी। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। 12 जनवरी को पाटन हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। लामिछाने की समीक्षा याचिका का जवाब देते हुए, न्यायाधीश ध्रुव राज नंदा और रमेश दहल की संयुक्त पीठ ने उन्हें शर्तों के साथ 20 लाख नेपाली रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया था। काठमांडू जिला न्यायालय ने चार नवंबर, 2022 को हिरासत की सुनवाई के बाद लामिछाने को सुंधरा स्थित केंद्रीय जेल भेजने का आदेश पारित किया था। लामिछाने ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। काठमांडू जिला अटॉर्नी कार्यालय ने 21 अगस्त को 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए लामिछाने के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर आपराधिक संहिता 2074 की धारा 219 के तहत आरोप लगाया गया है।
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लड़की ने छह सितंबर को मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्कल, गौशाला में 22 वर्षीय क्रिकेटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उस समय लामिछाने कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो में थे। नेपाल पुलिस ने उन्हें छह अक्तूबर को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। आरोप पत्र के माध्यम से, जिला अटॉर्नी ने पीड़िता की कथित शारीरिक और मानसिक यातना के लिए लामिछाने से मुआवजे की मांग की थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लामिछाने का बैंक खाता और संपत्ति जब्त कर ली गई थी।
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