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पंप ऑपरेटरों के हक में ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 06 Jul 2016 12:29 PM IST
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हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यह फैसला सुनाया।
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पंप ऑपरेटरों को एक अक्तूबर 2012 से संशोधित वेतनमान पंजाब आधार पर देने के आदेश जारी किए गए हैं। 30 जून 2016 को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने ये आदेश दिए।
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ट्रिब्यूनल के सदस्य डीके शर्मा और हरिंद्र हीरा की खंडपीठ आदेश दिए कि हिमाचल के पंप आपरेटरों को भी पंजाब के समान संशोधित वेतनमान एक अक्तूबर 2012 से दिए जाएं।
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इस आदेश के मुताबिक अब पंप ऑपरेटरों की तीनों श्रेणियों को संशोधित वेतनमान मिलेगा। इस फैसले के बाद अब जूनियर टेक्नीशियन को 9880 रुपये की बेसिक पे को 2400 रुपये ग्रेड पे, टेक्नीशियन ग्रेड टू को 11170 रुपये की बेसिक पे 2800 रुपये ग्रेड पे और तकनीशियन ग्रेड वन को 13500 रुपये की बेसिक पे साथ 3200 रुपये की ग्रेड पे दी जाए।
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याचिका नरेंद्र सिंह और अन्य ने प्राधिकरण में दायर की थी। ये फैसला पंप हजारों ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत है। याचिकाकर्ताओं के वकील अश्वनी कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि की।