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Hindi News ›   City & states ›   supreme court order for  prohibition of alcohol in  three districts of Uttarakhand

उत्तराखंड के तीन जिलों में शराबबंदी पर लगी रोक हटी

Sat, 01 Apr 2017 10:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 01 Apr 2017 10:48 AM IST
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supreme court order for  prohibition of alcohol in  three districts of Uttarakhand

उत्तराखंड के तीन जिलों में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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बता दें क‌ि एक अप्रैल से रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब पर पूर्ण प्रत‌िबंध लगाने के आदेश हाईकोर्ट ने द‌िए थे। लेक‌िन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने गत दिसंबर में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगाते हुए उदय नारायण तिवारी को नोटिस जारी किया है। 
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उदय नारायण की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। राज्य सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से आगे जाकर यह आदेश पारित किया है। 
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि समाज में जीवन स्तर सुधारने और पोषण को देखते हुए 1 अप्रैल, 2017 से रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 

साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर लोग शराब न पीएं। सार्वजनिक जगहों पर कोई भी नशे की हालत में न पाया जाए।

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