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छारा गांव की निलंबित सरपंच जया के नामांकन पत्र के जांच के आदेश
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बहादुरगढ़। डीसी प्रदीप दहिया ने छारा की निलंबित सरपंच जया के नामांकन पत्र की जांच के एडीसी झज्जर को आदेश दिए गए हैं।
डीसी ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से नामांकन पत्र की जानकारी प्राप्त करके एक ग्रामीण ने जांच की मांग करते हुए शिकायत की है। शिकायत की निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए डीसी ने एडीसी झज्जर को 15 दिन के अंदर जांच पूरी करते हुए फाइल में रिपोर्ट देने का कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों गांव छारा में समुदाय विशेष के कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद हो गया था। गांव में कब्रिस्तान की 1588 वर्ग गज भूमि पर सरपंच जया की ओर से 3692 गज जमीन पर चहारदीवारी कराई जा रही थी। इसे ग्रामीणों ने ढहा दिया था। इसी को लेकर जिला उपायुक्त की ओर से छारा गांव की सरपंच जया को निलंबित किया गया था। एडीसी झज्जर को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। संवाद
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डीसी ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से नामांकन पत्र की जानकारी प्राप्त करके एक ग्रामीण ने जांच की मांग करते हुए शिकायत की है। शिकायत की निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए डीसी ने एडीसी झज्जर को 15 दिन के अंदर जांच पूरी करते हुए फाइल में रिपोर्ट देने का कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों गांव छारा में समुदाय विशेष के कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद हो गया था। गांव में कब्रिस्तान की 1588 वर्ग गज भूमि पर सरपंच जया की ओर से 3692 गज जमीन पर चहारदीवारी कराई जा रही थी। इसे ग्रामीणों ने ढहा दिया था। इसी को लेकर जिला उपायुक्त की ओर से छारा गांव की सरपंच जया को निलंबित किया गया था। एडीसी झज्जर को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। संवाद