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MP News: आरटीआई आवेदन लेने से मना किया, पंचायत सचिव पर 15 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 02 Jun 2023 05:03 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: रवींद्र भजनी Updated Fri, 02 Jun 2023 05:03 PM IST
सार

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई आवेदन लेने से इनकार करने वाले मैहर के ग्राम पंचायत सचिव पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। डाक से भेजे आवेदन को सचिव ने लौटा दिया था। 
 

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MP News: Refused to take RTI application,  secretary fined Rs 15,000
सूचना का अधिकार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई का आवेदन लेने से मना करने वाले पंचायत सचिव पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सतना के प्रशांत शुक्ला ने रजिस्टर्ड डाक से आरटीआई आवेदन मैहर के ग्राम पंचायत ककरा के सचिव रामानंद पटेल को भेजा था। सचिव ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। डाक विभाग ने डाक वापस प्रशांत को लौटा दी। प्रशांत ने आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज कराई कि सचिव जानकारी नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से जान-बूझकर आवेदन की डाक लौटा दी।

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सूचना आयुक्त ने आयुक्त ग्रामीण विकास को जारी आदेश में चिंता जताई है कि पंचायत सचिव आरटीआई आवेदन लौटा रहे हैं। सिंह ने आदेशित किया कि पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करें कि आरटीआई आवेदन को न लौटाया जाएं। कार्यालय आकर कोई आवेदन देता है तो उसे पावती दी जाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई आवेदन की डाक लेने से कोई लोक सूचना अधिकारी इनकार नहीं कर सकता।
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सचिव रामानंद पटेल आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। डाक लौटाने की बात से मुकर गए। वापस लौटाए लिफाफे पर दर्ज पोस्टमैन की टीप के आधार पर आयोग ने उन्हें दोषी ठहराया। पोस्टमैन ने लिफाफे पर स्पष्ट टीप दर्ज की थी कि प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार कर दिया है। प्राप्तकर्ता स्वयं सचिव थे। सिंह ने स्पष्ट किया कि लिफाफे पर लोक सूचना अधिकारी लिखा था। इससे बिना लिफाफा खोले ही सचिव को यह मालूम था कि अंदर आरटीआई आवेदन है। डाक विभाग शासकीय है। आरटीआई आवेदन वापस करने पर डाकिये की टिप्पणी साक्ष्य के रूप में मान्य है।

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