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एचआर ग्रीन फील्ड स्कूल में कानूनी जागरूकता शिविर
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08jjrp02- कानूनी जागरूकता शिविर में शपथ लेते बच्चे। स्रोत : प्राधिकरण
झज्जर। एचआर ग्रीन फील्ड स्कूल में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैरा लीगल वालंटियर कर्मजीत छिल्लर और सरोज देवी ने बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के संबंध में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी।
कर्मजीत छिल्लर ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है और ऐसे मामलों में नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी परेशानी या अपराध की स्थिति में चुप न रहने और तुरंत अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने का आह्वान किया।
सीजेएम विशाल ने पैरा लीगल वालंटियर को मानसून सत्र में हितधारकों के साथ मिलकर अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। संवाद
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कर्मजीत छिल्लर ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है और ऐसे मामलों में नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी परेशानी या अपराध की स्थिति में चुप न रहने और तुरंत अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने का आह्वान किया।
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सीजेएम विशाल ने पैरा लीगल वालंटियर को मानसून सत्र में हितधारकों के साथ मिलकर अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। संवाद
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