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छत्तीसगढ़: राजनांदगांव में गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग का छापा, 605 सिलेंडर जब्त; नियमों के उल्लंघन पर FIR
Wed, 15 Jul 2026 06:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, राजनांदगांव
अमर उजाला नेटवर्क, राजनांदगांव
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 06:10 PM IST
सार
राजनांदगांव में खाद्य विभाग ने एक गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई की। औचक निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में रसोई गैस सिलिंडर जब्त किए गए।
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राजनांदगांव में गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग का छापा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नवगठित जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई में खाद्य विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिला खाद्य विभाग की टीम ने स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
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खाद्य अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने मौके से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलिंडरों को जब्त किया। जांच दल ने एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का मिलान किया। रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी सामने आई। सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी पाई गई।
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सिलिंडरों के अवैध भंडारण और वितरण की शिकायतें भी सही मिलीं। नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होने पर विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। अवैध रूप से भंडारित सिलिंडरों को जब्त कर लिया गया।
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जब्त किए गए सिलिंडर
जांच दल ने 175 भरे हुए घरेलू गैस सिलिंडर जब्त किए। इनकी अनुमानित कीमत 5,66,030 रुपये है। 13 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलिंडर भी जब्त किए गए। इनकी अनुमानित कीमत 82,894 रुपये आंकी गई है। इसके अतिरिक्त, 420 खाली घरेलू और व्यावसायिक सिलिंडर भी जब्त हुए। इनकी अनुमानित कीमत 9,40,758 रुपये है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ जब्तीनामा तैयार किया गया। यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलिंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई होगी। कालाबाजारी और अवैध भंडारण के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं के अधिकारों से खिलवाड़ करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।