फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   High Court refuses to grant relief to man who made comments against the Prime Minister and RSS

प्रधानमंत्री व आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को राहत देने से हाईकोर्ट का इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और राष्ट्रविरोधी पोस्ट साझा करने के मामले में आरोपियों को राहत देने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने सोनभद्र जिले के अनपरा थाने में दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही और चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन


सोनभद्र निवासी जुबैर अंसारी और एक अन्य आरोपी पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की पोस्ट साझा की, जिसमें प्रधानमंत्री और आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां थीं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया। आरोपियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसका उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति सामाजिक मर्यादा या कानून की सीमाओं को लांघे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी पोस्ट जो समाज में वैमनस्य या अशांति फैलाने की संभावना रखती हैं, उन्हें संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने यह भी कहा कि समन जारी करने के स्तर पर मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। इस स्तर पर विस्तृत साक्ष्यों की जांच या बचाव पक्ष के तर्कों का मूल्यांकन आवश्यक नहीं होता। असाधारण शक्तियों का उपयोग बेहद सावधानी से और विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इस मामले में कोई कानूनी त्रुटि न पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed