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जगदलपुर: राम दरबार सिक्का खरीदने के नाम पर 30 हजार की ठगी, चार आरोपी गिरफ्तार

Sat, 30 May 2026 06:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 30 May 2026 06:43 PM IST
सार

मामले की जानकारी देते हुए कांकेर थाना प्रभारी ने बताया कि सिटी कोतवाली कांकेर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

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30,000 Cheated Under Pretext of Buying Ram Darbar Coin Four Accused Arrested in Jagdalpur
गिरफ्तार आरोपियों के साथ जब्त सामान

विस्तार

सिटी कोतवाली कांकेर पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिनके द्वारा एक युवक को राम दरबार सिक्का दिलाने के नाम पर ठगी कर लिए थे। पुलिस को आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान पत्र, वाहन एवं अन्य सामग्री जब्त भी किया गया है।मामले की जानकारी देते हुए कांकेर थाना प्रभारी ने बताया कि सिटी कोतवाली कांकेर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

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28 मई को प्रार्थी राजुराम कुमेटी निवासी ग्राम कामतेड़ा, जिला कांकेर द्वारा थाना सिटी कोतवाली कांकेर में लिखित शिकायत में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क कर अपने आप को अविनाश तिवारी बताया तथा उसे कृषि विज्ञान केंद्र सिगारभाट के पास बुलाया। आरोपी ने राम, सीता एवं लक्ष्मण अंकित विशेष सिक्के को विदेश में ऊंचे दामों में बेचकर भारी मुनाफा कमाने तथा मिलने वाले राशि को आपस में बांटने का लालच दिया। इस झांसे में आकर प्रार्थी से 30 हजार रुपये लेकर धोखाधड़ी कर ली।
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प्रार्थी के शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली कांकेर में धारा 318(4), 61(2) (बीएनएस) के तहत मामला कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्यों, मोबाइल नंबरों की जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई। पतासाजी के दौरान ग्राम बाबूसाल्हेटोला क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों के मिलने की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी अविनाश तिवारी उर्फ सोहन साहू सहित उसके तीन अन्य साथियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सोहन साहू उर्फ अविनाश तिवारी, गन्नु राम नेताम, तामेश्वर सिंह नाग एवं जितेन्द्र शार्दुल बताया तथा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से घटना में उपयोग किये गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी आधार कार्ड, रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) का फर्जी परिचय पत्र, एश्वर्या कदम के नाम से तैयार जाली दस्तावेज, अविनाश तिवारी के हस्ताक्षरयुक्त बैंक चेक, 2 तांबे के राम दरबार सिक्के, 2 बजरंगबली सिक्के, तीन छोटी पेटियां, एक सफेद रंग की कार एवं एक मोटरसाइकिल बरामद कर जप्त किया गया।जांच के दौरान मामले में धारा 319(2), 336(3) एवं 340(2) बीएनएस की धाराएं भी जोड़ी गईं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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गिरफ्तार आरोपियों के साथ जब्त सामान

गिरफ्तार आरोपियों के साथ जब्त सामान

 

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