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Hindi News ›   City & states ›   employers emptying the lives at risk

जान जोखिम में डाल स्टोर खाली कर रहे श्रमिक

Tue, 20 Mar 2018 01:47 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला / संभ्ाल
ब्यूरो अमर उजाला / संभ्ाल Updated Tue, 20 Mar 2018 01:47 AM IST
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नाहरठेर में शनिवार को फाइबर फिटिंग से तैयार न्यू तुर्की कोल्ड स्टोरेज के दो चेंबर्स बुरी तरह से ढह गए थे। जिला उद्यान अधिकारी ने बिना अनुमति के आलू भंडारण करने के आरोप में कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ नखासा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बीच सोमवार को कोल्ड स्टोरेज से आलू को हटाने का काम शुरू हो गया है। इस काम में दस पंद्रह मजदूर लगे  हैं जो जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं।
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 स्टोर संचालक का कहना है िक मजदूर सतर्कता से काम कर रहे हैं लेकिन अगर रेस्क्यू करने वाली संस्था के प्रशिक्षित कर्मचारी होते तो बेहतर काम हो सकता था और जोखिम भी घटता। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज तैयार करने वाली कंपनी के अभियंताओं को खबर दी है। वहां से जल्दी ही अभियंता आ सकते हैं। आलू खराब होने का अंदेशा होने की वजह से इसे आनन-फानन क्षतिग्रस्त कोल्ड स्टोरेज के हिस्से से हटाया जा रहा है। फिलहाल जो रफ्तार है वह बहुत कम है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के क्षतिग्रस्त चेंबर ढहने का खतरा बरकरार है।
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 जिले में कुल सात कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जिनमें बगैर अनुमति के आलू का भंडारण किया जा रहा है। इसमें तीन इसी वर्ष बने हैं जबकि चार कोल्ड स्टोरेज पिछले वर्ष बनकर तैयार हो गए थे। सातों में बड़े पैमाने पर आलू का भंडारण किया गया है। बगैर एनओसी के भंडारण करने वाले कोल्ड स्टोरेजों पर अब कार्रवाई होगी।
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उद्यान विभाग इन कोल्ड स्टोरेज स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई का शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने जरूरी विवरण जुटा लिया है। मौके का निरीक्षण भी कर लिया है। इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा सकती है। नाहरठेर में रविवार को न्यू तुर्की कोल्ड स्टोरेज की फाइबर फिटिंग्स गिरने से हुई घटना के बाद विभाग सचेत हो गया है। उद्यान विभाग ने जिले में संचालित कोल्ड स्टोरेज की सूची का अवलोकन किया।


इसके बाद भंडारण कर रहे कोल्ड स्टोरेज की संख्या देखी। जिसमें यह खुलासा हुआ है कि सात कोल्ड स्टोरज बगैर एनओसी के भंडारण कर रहे हैं। इस मामले में जिला उद्यान अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि जिले में सात कोल्ड स्टोरेज कार्रवाई के लिए चिह्मित कर लिए गए हैं। शीतगृह विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 37 व 40 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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