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Hindi News ›   City & states ›   Convict Sentenced to 20 Years for Rape of a Minor

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 11:43 PM IST
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जींद। नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण मामले में दोषी को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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थाना शहर नरवाना में मई 2024 को एक महिला ने एफआईआर में बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
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जांच के दौरान सामने आए तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपहरण व यौन अपराध से संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां पुलिस ने ठोस साक्ष्य व गवाह पेश किए गए।
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जींद पुलिस की प्रभावी जांच और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने सोनीपत जिले के कुंडली निवासी कर्ण को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारवास और एक लाख 20 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
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