फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Combine harvesters will be allowed to

कंबाइन हार्वेस्टर शाम छह बजे तक चल सकेगी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश 23 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इसके तहत कंबाइन हार्वेस्टर का संचालन शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। धान की कटाई सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही की जा सकेगी। खरीद केंद्रों पर धान में निर्धारित 17 प्रतिशत नमी सीमा के मानकों का पालन करना होगा। अधिकारियों को किसानों कंबाइन संचालकों आढ़तियों मंडी प्रबंधकों और ट्रांसपोर्टरों को नियमों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed