फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Bungalows from three trusts will be evacuated within four months

लखनऊ में तीन ट्रस्टों से चार महीने के भीतर खाली कराए जाएंगे बंगले

Thu, 11 Oct 2018 03:29 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 11 Oct 2018 03:29 AM IST
विज्ञापन
Bungalows from three trusts will be evacuated within four months

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में तीन ट्रस्टों से चार माह के भीतर बंगले खाली कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोक प्रहरी के महासचिव एसएन शुक्ल की अवमानना याचिका पर प्रदेश के मुख्य सचिव से चार माह में अपने आदेश की अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। ट्रस्टों व सोसायटी से बंगले खाली कराने के लिए शीर्ष अदालत ने एक अगस्त 2016 को आदेश पारित किए थे। उनका अनुपालन नहीं होने पर लोक प्रहरी ने अवमानना याचिका दायर की थी।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त 2016 को लोक प्रहरी की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्रियों, ट्रस्टों व समितियों से बंगले खाली कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले आवंटित करने के लिए कानून में संशोधन करके पूर्व सीएम को फिर से बंगले आवंटित कर दिए थे। विधानमंडल से पारित इस संशोधन को शीर्ष अदालत ने 8 मई 2018 को खारिज कर दिया था। इसके बाद पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली हो गए हैं। 
विज्ञापन


लोक प्रहरी की ओर से एसएन शुक्ला ने एक अगस्त के आदेश का अनुपालन न कराए जाने पर अवमानना याचिका दायर की थी। उन्होंने माल एवेन्यू स्थित महातम राय ट्रस्ट, वीर बहादुर सिंह सेवा संस्थान तथा विधानसभा मार्ग स्थित अंबेडकर महासभा को पार्टी बनाया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने मुख्य सचिव को चार माह में अपने आदेश की अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले इन बंगलों को खाली कराया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

लोहिया ट्रस्ट का आवंटन 10 साल के लिए किया

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए लोहिया ट्रस्ट के मामले में राज्य सरकार ने कहा है कि नए एक्ट से इस बंगले का आवंटन एक जनवरी 2017 को किया गया था। एसएन शुक्ला ने कहा है कि लोहिया ट्रस्ट के लिए बंगले का आवंटन 10 साल के लिए किया गया है जबकि संशोधित एक्ट के मुताबिक बंगले का आवंटन पांच साल के लिए किया जा सकता है। गौरतलब है कि लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव हैं। इसके सचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सांसद रामगोपाल यादव समेत कई प्रमुख लोग इसके सदस्य हैं।

अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष को मिला है मंत्री का दर्जा
विधानसभा मार्ग स्थित अंबेडकर महासभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में भवन का आवंटन हुआ था। फिलहाल महासभा के अध्यक्ष लालजी निर्मल अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्मल ने कहा कि अभी उन्होंने शीर्ष अदालत का आदेश नहीं देखा है। न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है। उसका सम्मान किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा है सेवा संस्थान

माल एवेन्यू में वीर बहादुर सिंह सेवा संस्थान के कर्ता-धर्ता पूर्व मंत्री व वर्तमान में कैपियरगंज (गोरखपुर) के भाजपा विधायक फतेह बहादुर हैं। वीर सिंह बहादुर सिंह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बंगले का आवंटन उन्हीं के नाम पर बनी संस्था के नाम है।

पूर्व मंत्री के पिता के नाम पर है महातम राय ट्रस्ट
महातम राय ट्रस्ट पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद कुसुम राय के नाम पर बना हुआ है। इस ट्रस्ट के नाम पर भी माल एवेन्यू में बंगला आवंटित है। कुसुम राय भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं। इस ट्रस्ट के नाम आवंटित बंगले को भी खाली कराया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed