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Hindi News ›   City & states ›   Additional District Judge POCSO Act sentenced rapist to life imprisonment in Mainpuri 

Mainpuri: किशोरी के साथ तीन साल पहले किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

Fri, 27 May 2022 03:54 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 27 May 2022 03:54 PM IST
सार

जिले में किशोरी के साथ तीन साल पहले दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
 

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Additional District Judge POCSO Act sentenced rapist to life imprisonment in Mainpuri 
Court order - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मैनपुरी के थाना बरनाहल क्षेत्र में एक किशोरी के साथ तीन साल पहले दुष्कर्म करने वाले को अपर जिला जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

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थाना करहल के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी एक फरवरी 2019 को अपने परिचित मनोज दुबे निवासी नगला हरीसिंह थाना बरनाहल के घर आई थी। मनोज ने उसको धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी का मेडिकल कराया। जांच करके मनोज के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। 
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर मनोज को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी।
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अपर जिला जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। 

पीड़िता को मिलेगी आधी धनराशि

दुष्कर्मी मनोज पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने बताया कि अपर जिला जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। 

किशोरी की गवाही पर हुई सजा

पीड़िता किशोरी ने अदालत में आरेपी मनोज की पहचान की। उसने गवाही में बताया कि मनोज उसके घर आता जाता था। मनोज से परिचय होने के कारण वह एक फरवरी को मनोज के घर गई थी। मनोज ने रात को घर में ही उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। रिपोर्ट लिखाने पर परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी थी। 

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