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चोरी की बाइक का आरोपी दोषी, जेल में काटी अवधि ही सजा
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रोहतक। न्यायिक मजिस्ट्रेट सोम्या गुप्ता की अदालत ने झज्जर के बेरी निवासी मोहन उर्फ सुंडा को बाइक चोरी का दोषी करार दिया। अदालत ने मोहन की जेल में बिताई अवधि को ही सजा माना। शिकायतकर्ता गुलशन कुमार की बाइक 19 मार्च 2024 को चावला इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने से चोरी हुई थी। पुलिस ने दो अप्रैल 2024 को मोहन उर्फ सुंडा को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष ने गवाह पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों व बाइक बरामदगी के आधार पर आरोपी को दोषी माना। बचाव पक्ष ने मोहन के गरीब परिवार और करीब चार महीने न्यायिक हिरासत में रहने का हवाला दिया। इस पर अदालत ने हिरासत अवधि को ही अंतिम सजा माना। अदालत ने आदेश दिया कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा किया जाए।