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New Law: एक जुलाई से देश में लागू होंगे तीन नए कानून, बालोद में कार्यशाला का आयोजन; सभी को मिलेगी जानकारी
Thu, 27 Jun 2024 04:05 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 27 Jun 2024 04:05 PM IST
सार
एक जुलाई से देश में तीन नए कानून प्रचलन में आएंगे। कानून के विषय में हर वर्ग को जानकारी देने के लिए बालोद जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें कानून के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
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कार्याशाला का आयोजन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एक जुलाई से देश में नया कानून प्रचलन में आ जाएगा। कानून के विषय में हर वर्ग को जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वृहद कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें लोक सेवकों के साथ-साथ विभिन्न स्तंभ के लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कहा कि देश मे एक जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीन नए कानून केवल दंड नहीं न्याय आधारित होंगे।
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बता दें कि जिला पंचायत सभाकक्ष में एक जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीन महत्वपूर्ण कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिले के जन प्रतिनिधियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओ एंव व्यापारियों को जानकारी देने हेतु आयोजित कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
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कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने तीनों नए कानूनों के प्रावधानों संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पहले के कानून केवल आरोपी को केंद्र में रखकर बनाया गया था। लेकिन वर्तमान कानून आरोपी एंव पीड़ित दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून आरोपी एंव पीड़ित के प्रति समान भाव रखता है।
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चंद्रवाल ने कहा कि सभी वर्गों के लोगों को तीनों नए कानूनों के संबंध में समुचित जानकारी रखना आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा जिलेवासियों को इन तीनों नए कानूनों के संबंध में जानकारी देने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। जिले के विभिन्न वर्ग के लोगों को कार्यशाला एंव अन्य माध्यमों से नए कानूनों के संबंध में निरंतर जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर चंद्रवाल ने इसके प्रचार-प्रसार के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।