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रायपुर: युवक को बीच सड़क पर पीटने वाले मामा-भांजा गिरफ्तार, आरोपियों ने कहा- नहीं करेंगे ऐसी गलती

Sun, 06 Aug 2023 02:14 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 06 Aug 2023 02:14 PM IST
सार

पुलिस ने तीनों आरोपियों का जुलूस निकालकर नारा लगवाया, जिसमें  बदमाशों ने 'अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है...' जैसे नारे भी लगाए। इसके साथ ही थाने में उनसे उठक-बैठक भी कराया गया। मामला मौदहापारा थाने क्षेत्र का है। 
 

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three accused arrested in raipur Chhattisgarh
दोनों पक्ष के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

राजधानी रायपुर में बीते दिनों मेकाहारा हॉस्पिटल के सामने मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों पक्ष के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों का जुलूस निकालकर नारा लगवाया, जिसमें  बदमाशों ने 'अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है...' जैसे नारे भी लगाए। इसके साथ ही थाने में उनसे उठक-बैठक भी कराया गया। मामला मौदहापारा थाने क्षेत्र का है। 
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रायपुर में बीते दिनों शनिवार को दो लोगों ने एक व्यक्ति को बीच सड़क में पीटा था। इस मारपीट की विडियो वायरल हुआ था। ये घटना सेंट्रल जेल और मेकाहारा अस्पताल के सामने हुई थी। दोनों पक्षों के बीच पैसे के विवाद को लेकर मारपीट हुआ था। इस दौरान मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 
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पुलिस ने खोजबीन में तरूण साहू, जितेन्द्र साहू उर्फ जित्तू और शाकिर अली को पकड़ा। पूछताछ करने पर शाकिर अली ने बताया कि वह फल दुकान चलाता है। वहीं तरुण साहू ने बताया कि वह चाय का ठेला लगाता है। इस दौरान अली सिगरेट पीने तरूण साहू के दुकान गया। सिगरेट के पैसे नहीं देने पर तरुण साहू ने पैसे की मांग की, जिस पर शाकिर अली ने चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी। इसके बाद दोनों (मामा-भांजे) ने शाकिर अली को बीच सड़क पर जमकर पीटा। बता दें कि शाकिर अली इससे पहले चार अलग-अलग प्रकरणों में जेल जा चुका है। 

दोनों पक्षों ने मौदहापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने आरोपी शक्तिनगर थाना खम्हारडीह निवासी शाकिर अली के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज किया । पुलिस ने उसके कब्जे से बटन वाला धारदार चाकू जब्त किया। दूसरी ओर आरोपी फाफाडीह थाना गंज निवासी तरूण साहू और जितेन्द्र साहू उर्फ जित्तू के खिलाफ अपराध क्रमांक 169/23 धारा 294, 506, 323, 34 रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की है। 
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