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कोयला चोरी का मामला: रायगढ़ में कोयला चोरी के तीन दोषियों को एक साल की जेल, 50-50 हजार का लगा जुर्माना

Fri, 13 Jun 2025 10:53 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: श्याम जी. Updated Fri, 13 Jun 2025 10:53 PM IST
सार

रायगढ़ में कोयला चोरी के मामले में विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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special court sentenced three accused to one year of rigorous imprisonment each
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

कोयला चोरी के मामले में खान एवं खनिज के विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 मार्च 2018 को तत्कालीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ नेहा वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम चिंगारी से भकुर्रा रोड की ओर दो ट्रैक्टरों में कोयला लोड करके लैलूंगा की ओर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस स्टाफ के साथ चिंगारी-भकुर्रा रास्ते पर छिपकर निगरानी की गई। रात लगभग साढ़े आठ बजे दो बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर, जिनमें कोयला लोड था, दिखाई दिए। 
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पूछताछ में ट्रैक्टर चालकों ने अपने नाम दिनेश महंत और ललित महंत बताए। उन्होंने बताया कि कोयला चिंगारी नाला से चोरी कर झरन ले जाया जा रहा था, और इसे रामेश्वर दास महंत ने उपलब्ध कराया था। प्रत्येक ट्रैक्टर में लगभग 3-3 टन कोयला लोड था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379/34 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4) के तहत मामला दर्ज कर दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया।
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तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जहां से उन्हें बाद में जमानत पर रिहा किया गया। मामला खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन की अदालत में विचारण के लिए पहुंचा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को धारा 379/34 के तहत दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि जुर्माना न चुकाने की स्थिति में प्रत्येक आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में लोक अभियोजक पी.एन. गुप्ता ने पैरवी की।



 
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