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Chhattisgarh News: धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू
Thu, 05 Feb 2026 11:41 AM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 05 Feb 2026 11:41 AM IST
सार
छत्तीसगढ़ में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें 4 फरवरी 2026 से प्रभावशील कर दी गई हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें 4 फरवरी 2026 से प्रभावशील कर दी गई हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश में 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। इसके साथ ही राज्य शासन ने यह प्रावधान भी किया था कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण किया जा सकेगा। इसी क्रम में जिला मूल्यांकन समितियों को संशोधन प्रस्ताव तैयार कर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए गए थे।
इन निर्देशों के तहत धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों से गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीनों जिलों से भेजे गए प्रस्तावों का विस्तार से परीक्षण किया गया। चर्चा के बाद बोर्ड ने संशोधित गाइडलाइन दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी।
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अब इन तीनों जिलों में संपत्ति की खरीद-बिक्री, पंजीयन और मूल्यांकन कार्य संशोधित गाइडलाइन दरों के आधार पर किए जाएंगे। आम नागरिकों, संपत्ति क्रेता-विक्रेताओं और अन्य संबंधित पक्षों के लिए नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले गाइडलाइन दर संशोधन प्रस्तावों पर भी चरणबद्ध तरीके से विचार कर उन्हें जल्द लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली अधिक युक्तिसंगत, पारदर्शी और जनहितकारी बनेगी।
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गौरतलब है कि प्रदेश में 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। इसके साथ ही राज्य शासन ने यह प्रावधान भी किया था कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण किया जा सकेगा। इसी क्रम में जिला मूल्यांकन समितियों को संशोधन प्रस्ताव तैयार कर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए गए थे।
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इन निर्देशों के तहत धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों से गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीनों जिलों से भेजे गए प्रस्तावों का विस्तार से परीक्षण किया गया। चर्चा के बाद बोर्ड ने संशोधित गाइडलाइन दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी।
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अब इन तीनों जिलों में संपत्ति की खरीद-बिक्री, पंजीयन और मूल्यांकन कार्य संशोधित गाइडलाइन दरों के आधार पर किए जाएंगे। आम नागरिकों, संपत्ति क्रेता-विक्रेताओं और अन्य संबंधित पक्षों के लिए नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले गाइडलाइन दर संशोधन प्रस्तावों पर भी चरणबद्ध तरीके से विचार कर उन्हें जल्द लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली अधिक युक्तिसंगत, पारदर्शी और जनहितकारी बनेगी।