फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   Raipur High court dismisses petition for not proving cruelty

Raipur: क्रूरता साबित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, पति ने पत्नी के खिलाफ दायर की थी अपील

Fri, 13 Jan 2023 03:37 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 13 Jan 2023 03:37 PM IST
सार

राजनांदगांव के रहने वाले मनीष राय की शादी 2015 में कांकेर की रहने वाली एक युवती से हुई थी । शादी के कुछ महीनों  बाद ही दोनों के संबंधों में खटास आने लगी । 

विज्ञापन
Raipur High court dismisses petition for not proving cruelty
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि पति-पत्नी में मामूली बातों पर झगड़ा, विवाद और चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति पति पत्नी के विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति के द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है । 

विज्ञापन


जानकारी के लिए बता दें कि राजनांदगांव के रहने वाले मनीष राय की शादी 2015 में कांकेर की रहने वाली एक युवती से हुई थी । शादी के कुछ महीनों  बाद ही दोनों के संबंधों में खटास आने लगी । बढ़ती विवाद की स्थिति के बीच पति ने 4 दिसम्बर 2017 में राजनांदगांव के फैमिली कोर्ट में केस प्रस्तुत की । केस दायर करने वाले पति ने अपनी पत्नी पर उसे अपमानित करने जैसे आरोप लगाए । 
विज्ञापन


पति ने कहा कि वो अपनी पत्नी के मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आ चुका था,इस वजह से उसका साथ रहना मुश्किल हो गया था । पत्नी ने पति द्वारा लगाए गए आरोपों को ग़लत बताते हुए अपनी सास के द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही । इससे पहले परिवार न्यायालय ने क्रूरता साबित नहीं होने की स्थिति में विवाह विच्छेद को लेकर दायर अर्जी को खारिज कर चुका था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई । हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए और पत्नी के द्वारा क्रूरता साबित नहीं होने पर पति की याचिका ख़ारिज कर दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed