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नकली सोना गिरवी रखकर लाखों की ठगी: शातिर ने रायपुर के दो लोगों को बनाया शिकार; तीसरे बार में पुलिस ने दबोचा

Sun, 07 Apr 2024 06:55 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 07 Apr 2024 06:55 PM IST
सार

शातिर ठगों से सावधान रहें!देशभर में घूम-घूमकर नकली सोना गिरवी रखकर पैसों की ठगी करने वाले दो आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।  

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Raipur Police has arrested accused who cheated lakhs by giving fake gold as mortgage
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शातिर ठग नकली सोने का ब्रेसलेट गिरवी रखकर ज्वेलरी दुकान में बेचकर लाखों रुपये की ठगी कर फरार हो जाते थे। ठगी करने के लिए फर्जी आधार कार्ड और सोने चांदी की नकली रसीद रखते थे। देश भर में घूम-घूम कर मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड और गुजरात सहित अन्य कई राज्यों में इसी तरह से ठगी को घटना को अंजाम दिया है। इसी क्रम में रायपुर के विधानसभा थाना,  आरंग थाना और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित ज्वेलरी दुकान के संचालकों को अपना शिकार बनाये थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को धरदबोचा है। उनके कब्जे से ठगी के 50 हजार रुपये जब्त किया गया है। 

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प्रार्थी महेश कुमार थवाईत ने थाना विधानसभा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका दोंदेकला में श्री सांई ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी दुकान है। 19 मार्च को उसके दुकान में विशाल कुमार सोनी नाम का व्यक्ति ने सोना गिरवी रखने आया। सोने के ब्रेसलेट के साथ उसका रसीद और आधार कार्ड दिखाया। इस दौरान शातिर ठग ने जमीन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर सोना गिरवी रखना बताया।
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प्रार्थी ने ब्रेसलेट वजनी 61 ग्राम 740 मिग्रा को अपने पास गिरवी रखकर उसे दो लाख 50 हजार रुपये दिया। प्रार्थी ने ब्रेसलेट को दूसरे बार उसे जांच किया। इस दौरान उसे पता चला कि सोने का ब्रेसलेट नकली है। इस प्रकार विशाल कुमार सोनी नामक व्यक्ति ने प्रार्थी के पास नकली सोना गिरवी रखवाकर ठगी किया गया। जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 176/24 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 
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इसी प्रकार आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत महामाया रोड स्थित समृद्धि ज्वेलर्स के संचालक प्रार्थी नरेन्द्र कुमार सोनी के पास भी नकली सोने का ब्रेसलेट गिरवी रखकर उससे दो लाख 10 हजार रुपये प्राप्त कर प्रार्थी के साथ ठगी किये थे। जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना आरंग में अपराध क्रमांक 317/24 धारा 420, 34 के तहत का अपराध पंजीबद्ध किया गया है साथ ही थाना पुरानी बस्ती में भी आरोपियों के विरूद्ध अपरा धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 


इस पर पुलिस खोजबीन कर दोनों आरोपियों को रायपुर में दरदबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम साहेब बैनर्जी और अक्षय सोनी निवासी महाराष्ट्र का होना बताया। साथ ही ठगी की तीनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार करने के साथ-साथ फिर से ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए रायपुर आना बताया गया। आरोपियों ने ठगी की घटना को अंजाम देने एवं रवाना होने के लिए फ्लाईट का उपयोग किया जाता था। ठगी की अन्य घटनाओं के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा देश भर में घूम-घूम कर मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड एवं गुजरात सहित अन्य कई राज्यों में इसी तरीका वारदात के आधार पर ठगी की घटना को अंजाम देना बताया गया है। जिस संबंध में और भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। 
 

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