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रायगढ़: आइसक्रीम खिलाने के बहाने 6 साल की मासूम के साथ गंदी हरकत, आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

Wed, 25 Feb 2026 07:58 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Wed, 25 Feb 2026 07:58 PM IST
सार

रायगढ़ जिले में पिछले साल 18 मार्च 2025 की रात पान ठेला से घर लौट रही 6 साल की बालिका को आइसक्रीम खिलाने के बहाने दुकान अंदर ले जाकर गंदी हरकत करने वाले आरोपी सूरज निषाद को अदालत ने आजीवन सश्रम और जुर्माने से दंडित किया है।
 

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6 year old girl was molested on the pretext of being given ice cream the accused was sentenced to life impriso
आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

विस्तार

रायगढ़ जिले में पिछले साल 18 मार्च 2025 की रात पान ठेला से घर लौट रही 6 साल की बालिका को आइसक्रीम खिलाने के बहाने दुकान अंदर ले जाकर गंदी हरकत करने वाले आरोपी सूरज निषाद को अदालत ने आजीवन सश्रम और जुर्माने से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता के मां ने महिला थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि पति के देहांत होनें के बाद वह दूसरे के घर में झाडु पोछा करके अपनी दो बेटियां एक 10 साल और दूसरी 6 साल की परवरिश करते आ रही है। पीड़िता की मां ने यह भी बताया कि जेठ के पान ठेला में उसकी छोटी बेटी आना जाना करती है। 18 मार्च 2025 की रात करीब साढ़े 10 बजे उसके छोटी बेटी रोते हुए घर पहुंची। जिससे पूछताछ करने पर बताया कि पाव भाजी दुकान में काम करने वाले सूरज निषाद 23 साल, निवासी जतरी ने उसे आईसक्रीम खिलाउंगा कहकर दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ गंदी हरकत करने लगा।
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पीड़िता की मां की शिकायत के बाद महिला थाना में आरोपी के खिलाफ धारा 65 (2) बीएनएस धारा 4 लैंगिक अपराधों में बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो के विद्वान न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास, शेष प्राकृत जीवन के कारावास की सजा के साथ-साथ 5 हजार रूपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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