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Chhattisgarh News: राजस्व वसूली में लापरवाही पर पंडरिया के सीएमओ निलंबित
Wed, 25 Feb 2026 06:13 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 25 Feb 2026 06:13 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद पंडरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद पंडरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का उल्लेख किया गया है।
दरअसल, 14 जनवरी 2026 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर (मांग) निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। परिणामस्वरूप नगर पालिका की राजस्व वसूली अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। शासन ने इसे कर्तव्यों के प्रति उदासीनता और गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2017 के नियम-33 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
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निलंबन अवधि में अभिताभ शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। शासन की इस कार्रवाई को नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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दरअसल, 14 जनवरी 2026 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर (मांग) निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। परिणामस्वरूप नगर पालिका की राजस्व वसूली अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। शासन ने इसे कर्तव्यों के प्रति उदासीनता और गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना।
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जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2017 के नियम-33 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
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निलंबन अवधि में अभिताभ शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। शासन की इस कार्रवाई को नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।