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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   meeting of Council of Ministers held in Chhattisgarh under chairmanship of CM Vishnu Dev Sai

विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक: बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला, अब आयु सीमा में मिलेगी पांच साल की छूट

Wed, 17 Jan 2024 09:04 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: श्याम जी. Updated Wed, 17 Jan 2024 09:04 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लिया गया।
 

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meeting of Council of Ministers held in Chhattisgarh under chairmanship of CM Vishnu Dev Sai
मंत्रिपरिषद की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए।

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मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विशेष वर्गां के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी। 
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छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके पश्चात लगभग पांच वर्ष उपरांत दिनांक 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। 
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मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की माननीय न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

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